नाज़िया इलाही खान मामले में कोर्ट सख्त, न्यू आगरा थाना से दो दिन में मांगी रिपोर्ट; 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
जनपद आगरा:-आगरा दीवानी स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजीएम) कोर्ट में गुरुवार को नाज़िया इलाही खान के विरुद्ध शबाना खंडेलवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना न्यू आगरा से विस्तृत रिपोर्ट तलब की और दो दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई 2026 की तिथि निर्धारित की है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सैय्यद जाहिद नूरी ने न्यायालय में पक्ष रखते हुए कहा कि याचिका में उठाए गए तथ्यों की निष्पक्ष और विधिसम्मत जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने न्यायालय के समक्ष कहा कि कानून सभी के लिए समान है और उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मामले के सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय निष्पक्ष निर्णय देगा।
सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता शबाना खंडेलवाल ने कहा कि उनका न्यायिक व्यवस्था पर अटूट विश्वास है और वे पूरी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए अपना पक्ष मजबूती से रखेंगी। उन्होंने कहा, "हमें चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा उद्देश्य गंगा-जमुनी तहज़ीब, सामाजिक सौहार्द और कानून के सम्मान को बनाए रखना है।"