आगरा: गुंडा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्रीशीटर धर्मेंद्र छह माह के लिए जिला बदर - समाचार RIGHT

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मंगलवार, 28 जुलाई 2026

आगरा: गुंडा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्रीशीटर धर्मेंद्र छह माह के लिए जिला बदर

आगरा: गुंडा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्रीशीटर धर्मेंद्र छह माह के लिए जिला बदर

आगरा। कमिश्नरेट पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना खेड़ा राठौर पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है।

पुलिस आयुक्त और अपर पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा के निर्देशन तथा पुलिस उपायुक्त पूर्वी जोन अभिषेक कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में वारण्टी, इनामी और वांछित अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना खेड़ा राठौर पुलिस ने गुंडा एक्ट में प्रभावी कार्रवाई करते हुए धर्मेंद्र पुत्र दुर्बीन सिंह निवासी करनपुरा, थाना खेड़ा राठौर के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की।

अपर पुलिस आयुक्त के आदेश पर धर्मेंद्र को आगामी छह माह के लिए जनपद आगरा की सीमा से निष्कासित कर दिया गया है। आदेश के अनुसार वह निर्धारित अवधि तक जनपद आगरा की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यदि वह आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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