जनपद आगरा के किसान भाईयों को कृषि यंत्र पाने का सुनहरा अवसर, 10 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन, उठाएं लाभ - समाचार RIGHT

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मंगलवार, 4 अगस्त 2026

जनपद आगरा के किसान भाईयों को कृषि यंत्र पाने का सुनहरा अवसर, 10 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन, उठाएं लाभ

जनपद आगरा के किसान भाईयों को कृषि यंत्र पाने का सुनहरा अवसर, 10 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन, उठाएं लाभ

कृषि विभाग ने बढ़ाई यंत्र बुकिंग की अंतिम तिथि, एग्रीगेटर, ड्रोन, कस्टम हायरिंग सेंटर सहित कई योजनाओं का मिलेगा लाभ

50% तक अनुदान पर कृषि यंत्र पाने का मौका, किसान भाई विभागीय पोर्टल पर करें प्री-बुकिंग

  आगरा:- उपनिदेशक कृषि मुकेश कुमार ने जनपद आगरा के समस्त किसान भाईयों  को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि कृषि विभाग में संचालित विभिन्न योजनान्तर्गत एग्रीगेटर, कस्टम हायरिंग सेन्टर, मशीनरी बैंक, कृषि ड्रोन, आयल एक्सट्रैक्शन यूनिट (10 टन क्षमता) एवं मिनी ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट, दाल मिल एवं अन्य एकल कृषि यंत्र/ कृषि रक्षा उपकरण के आवेदन हेतु बुकिंग विस्तारित करते हुए दिनांक-16-07-2026 को दोपहर 12:00 बजे से दिनांक 10-08-2026 रात्रि 12:00 बजे तक की जायेगी। टोकन/प्री बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइड  (“agriculture.up.gov.in”) पर “यंत्र बुकिंग प्रारम्भ” लिंक पर क्लिक कर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 
1 समस्त प्रकार के फसल अवशेष प्रबन्धन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50% या निर्धारित अधिकतम धनराशि दोंनों में जो कम हो अनुदान अनुमन्य होगा।
2 योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों हेतु पंजीकृत कृषक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर हेतु ग्रामीण उद्यमी एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु एफ0पी0ओ0 आवदेन कर सकते हैं।
3 आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि आनलाइन जमा करनी होगी। 
4 रू0 10000/- से अधिक एवं रू0 100000/-- तक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु जमानत धनराशि रू0 2500/-होगी। रू0 100000/- ((रू0 एक लाख मात्र) से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु जमानत धनराशि रू0 5000/- होगी।
5 यंत्रों की बुकिंग/आवेदन विभागीय पोर्टल “agriculture.up.gov.in” पर ऑनलाइन विकासखण्डवार की जायेगी।
6 एग्रीगेटर (परियोजना रू0 100-00 लाख) एवं शुगरकेन हार्वेस्टर सेल्फ प्रोपेल्ड की बुकिंग/ आवेदन विभागीय पोर्टल “agriculture.up.gov.in” पर ऑनलाइन राज्य स्तर पर की जायेगी।
7 लाभार्थियों का चयन/बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तिथि से कृषि यन्त्र कय कर (कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं फार्म मशीनरी बैंक भी सम्मिलित), क्रय रसीद यन्त्र की फोटो एवं सम्बन्धित अभिलेख अधिकतम 10 दिन अथवा उससे पूर्व विभागीय पोर्टल (“agriculture.up.gov.in”) एवं upyantratracking-in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
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