आगरा: गुंडा एक्ट में बड़ी कार्रवाई, पिनाहट का आरोपी 6 माह के लिए जिला बदर - समाचार RIGHT

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शनिवार, 1 अगस्त 2026

आगरा: गुंडा एक्ट में बड़ी कार्रवाई, पिनाहट का आरोपी 6 माह के लिए जिला बदर

आगरा: गुंडा एक्ट में बड़ी कार्रवाई, पिनाहट का आरोपी 6 माह के लिए जिला बदर

आगरा पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पिनाहट पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा एवं अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन तथा पुलिस उपायुक्त पूर्वी के नेतृत्व में वारण्टी, इनामी और वांछित अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना पिनाहट पुलिस ने 30 जुलाई 2026 को गुंडा एक्ट के तहत पवन शर्मा पुत्र प्रहलाद शर्मा, निवासी मोहल्ला मार, कस्बा एवं थाना पिनाहट के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे आगामी छह माह के लिए जनपद आगरा से जिला बदर कर दिया।

पुलिस के अनुसार जिला बदर की अवधि के दौरान आरोपी को जनपद आगरा की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यदि वह आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि अपराध एवं असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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